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दिल्ली में नौ साल की लड़की के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या मामले में पीड़िता के रिश्तेदारों की पहचान उजागर करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट को ट्विटर ने हटा दिया है। पहचान उजागर करने पर राहुल गांधी को आलोचना का सामना करना पड़ा था। 

राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ही पीड़ित के परिवार से मुलाकात की थी। परिवार वाले इस मामले में जांच और आरोपियों को सजा देने की मांग को लेकर लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे लेकर सियासी आरोप-प्रत्यारोप का खेल भी खूब चल रहा है। 

बता दें कि दिल्ली कैंट के पुरानी नांगल गांव के श्मशान घाट में नौ वर्ष की बच्ची की कथित हत्या व दुष्कर्म के मामले में राजनीतिक माहौल दिन पर दिन गरमाता जा रहा है।  

नौ साल की बच्ची का श्मशान घाट में आनन-फानन में अंतिम संस्कार कर दिया गया था। पुलिस जब श्मशान घाट पहुंची तो चिता को बुझाया जा चुका था। बच्ची की गर्दन व पैर जलने से बचे थे।  बच्ची की मां के एक एनजीओ के सामने बयान लिए गए। उसी हिसाब से एफआईआर में धाराएं जोड़ी गईं। बच्ची की मां के अगले दिन कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाए गए। 

इसके बाद एससी/एसटी कमीशन घटनास्थल का दौरा किया। एफआईआर में कुछ और धाराएं जोड़ी गईं। पुलिस ने चारों आरोपी पुजारी राधेश्याम, सलीम, लक्ष्मीनारायण, कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया।  
  

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दिल्ली में नौ साल की लड़की के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या मामले में पीड़िता के रिश्तेदारों की पहचान उजागर करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट को ट्विटर ने हटा दिया है। पहचान उजागर करने पर राहुल गांधी को आलोचना का सामना करना पड़ा था। 

राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ही पीड़ित के परिवार से मुलाकात की थी। परिवार वाले इस मामले में जांच और आरोपियों को सजा देने की मांग को लेकर लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे लेकर सियासी आरोप-प्रत्यारोप का खेल भी खूब चल रहा है। 

बता दें कि दिल्ली कैंट के पुरानी नांगल गांव के श्मशान घाट में नौ वर्ष की बच्ची की कथित हत्या व दुष्कर्म के मामले में राजनीतिक माहौल दिन पर दिन गरमाता जा रहा है।  

नौ साल की बच्ची का श्मशान घाट में आनन-फानन में अंतिम संस्कार कर दिया गया था। पुलिस जब श्मशान घाट पहुंची तो चिता को बुझाया जा चुका था। बच्ची की गर्दन व पैर जलने से बचे थे।  बच्ची की मां के एक एनजीओ के सामने बयान लिए गए। उसी हिसाब से एफआईआर में धाराएं जोड़ी गईं। बच्ची की मां के अगले दिन कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाए गए। 

इसके बाद एससी/एसटी कमीशन घटनास्थल का दौरा किया। एफआईआर में कुछ और धाराएं जोड़ी गईं। पुलिस ने चारों आरोपी पुजारी राधेश्याम, सलीम, लक्ष्मीनारायण, कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया।  

  





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By attkley

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