न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Sat, 14 Aug 2021 06:22 PM IST

सार

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मोहर्रम को लेकर जारी की गई गाइडलाइन में जुलूस व ताजिया निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं, कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करवाने का निर्देश दिया गया है।

ख़बर सुनें

मुहर्रम को लेकर यूपी के गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इस अवसर पर जुलूस व ताजिया निकालने की अनुमति नहीं होगी। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इजाजत नहीं दी गई है। जारी किए गए दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के लिए किसी भी स्थान पर एकत्र होने पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। एक स्थान पर 50 लोगों से अधिक एकत्र नहीं हो सकेंगे।

जारी किए गए ये दिशा निर्देश:

  • मोहर्रम के अवसर पर कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए किसी प्रकार के जुलूस की अनुमति न दी जाए व धर्मगुरुओं से बात कर कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।
  • सार्वजनिक रूप से ताजिया व अलम स्थापित नहीं किए जाएंगे।
  • ताजिया एवं अलम की स्थापना अपने-अपने घरों में किए जाने पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी।
  • संवेदनशील/सांप्रदायिक एवं कंटेनमेंट जोन में पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की जाए।
शनिवार की पाबंदी को पहले ही हटा दिया गया   
इससे पहले प्रदेश में कोरोना की नियंत्रित स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया था। सरकार ने अब शनिवार का लॉकडाउन खत्म कर दिया है। जारी किए गए आदेश के अनुसार, अब प्रदेश में सोमवार से शनिवार सुबह आठ बजे से रात 10 बजे तक की सभी पाबंदियां समाप्त कर की चुकी हैं। 

हालांकि, इस दौरान सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। आदेश में कहा गया है कि मास्क पहनना व दो गज की दूरी का पालन करना पहले ही तरह ही जरूरी रहेगा। वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया कि प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक दशा में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराया जाए। कहीं भी अनावश्यक भीड़भाड़ न हो। पुलिस पेट्रोलिंग सतत जारी रहे।

 

विस्तार

मुहर्रम को लेकर यूपी के गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इस अवसर पर जुलूस व ताजिया निकालने की अनुमति नहीं होगी। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इजाजत नहीं दी गई है। जारी किए गए दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के लिए किसी भी स्थान पर एकत्र होने पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। एक स्थान पर 50 लोगों से अधिक एकत्र नहीं हो सकेंगे।

जारी किए गए ये दिशा निर्देश:

  • मोहर्रम के अवसर पर कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए किसी प्रकार के जुलूस की अनुमति न दी जाए व धर्मगुरुओं से बात कर कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।
  • सार्वजनिक रूप से ताजिया व अलम स्थापित नहीं किए जाएंगे।
  • ताजिया एवं अलम की स्थापना अपने-अपने घरों में किए जाने पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी।
  • संवेदनशील/सांप्रदायिक एवं कंटेनमेंट जोन में पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की जाए।
शनिवार की पाबंदी को पहले ही हटा दिया गया   

इससे पहले प्रदेश में कोरोना की नियंत्रित स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया था। सरकार ने अब शनिवार का लॉकडाउन खत्म कर दिया है। जारी किए गए आदेश के अनुसार, अब प्रदेश में सोमवार से शनिवार सुबह आठ बजे से रात 10 बजे तक की सभी पाबंदियां समाप्त कर की चुकी हैं। 

हालांकि, इस दौरान सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। आदेश में कहा गया है कि मास्क पहनना व दो गज की दूरी का पालन करना पहले ही तरह ही जरूरी रहेगा। वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया कि प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक दशा में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराया जाए। कहीं भी अनावश्यक भीड़भाड़ न हो। पुलिस पेट्रोलिंग सतत जारी रहे।

 



Source link

By attkley

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *