न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Sat, 06 Nov 2021 03:59 PM IST

सार

 मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को राहत मिल गई है। दरअसल, मुंबई की विशेष अदालत ने देशमुख की ईडी हिरासत को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। 

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करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के लिए राहत की खबर आई है। मुंबई की विशेष अदालत ने देशमुख की ईडी हिरासत को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इससे पहले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अनिल देशमुख को अस्पताल लाया गया था। अदालत ने दो नवंबर को देशमुख को छह नवंबर तक  की ईडी की हिरासत में भेजा था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में देशमुख को 12 घंटे से अधिक समय तक चली पूछताछ के बाद 1 नवंबर की देर रात गिरफ्तार कर लिया था।

बेटे को नहीं मिली राहत 
वहीं, अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख की अग्रिम जमानत पर सुनवाई 12 नवंबर तक टल गई है। सुनवाई तक उन्हें गिरफ्तारी से कोई राहत नहीं दी गई है। 

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार को हुई थी गिरफ्तारी
बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देशमुख (71) को ईडी ने सोमवार देर रात 12 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। पूर्व मंत्री ने मामले में ईडी द्वारा जारी किए गए कई समन को छोड़ दिया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पिछले हफ्ते राहत नहीं मिलने के बाद वह सोमवार को एजेंसी के सामने पेश हुए। यहां की एक विशेष अवकाश अदालत ने मंगलवार को उसे छह नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था।

अपराध की आय के मुख्य लाभार्थी देशमुख: ईडी
वहीं ईडी ने अदालत को बताया था कि देशमुख अपराध की आय के मुख्य लाभार्थी थे और सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल थे। केंद्रीय एजेंसी ने अपने रिमांड नोट में कहा कि एनसीपी नेता इस मामले में महत्वपूर्ण आरोपी के रूप में उभरे हैं।

सचिन वाजे को 13 नवंबर तक पुलिस हिरासत
मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट ने जबरन वसूली के मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को 13 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

विस्तार

करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के लिए राहत की खबर आई है। मुंबई की विशेष अदालत ने देशमुख की ईडी हिरासत को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इससे पहले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अनिल देशमुख को अस्पताल लाया गया था। अदालत ने दो नवंबर को देशमुख को छह नवंबर तक  की ईडी की हिरासत में भेजा था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में देशमुख को 12 घंटे से अधिक समय तक चली पूछताछ के बाद 1 नवंबर की देर रात गिरफ्तार कर लिया था।

बेटे को नहीं मिली राहत 

वहीं, अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख की अग्रिम जमानत पर सुनवाई 12 नवंबर तक टल गई है। सुनवाई तक उन्हें गिरफ्तारी से कोई राहत नहीं दी गई है। 

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार को हुई थी गिरफ्तारी

बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देशमुख (71) को ईडी ने सोमवार देर रात 12 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। पूर्व मंत्री ने मामले में ईडी द्वारा जारी किए गए कई समन को छोड़ दिया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पिछले हफ्ते राहत नहीं मिलने के बाद वह सोमवार को एजेंसी के सामने पेश हुए। यहां की एक विशेष अवकाश अदालत ने मंगलवार को उसे छह नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था।

अपराध की आय के मुख्य लाभार्थी देशमुख: ईडी

वहीं ईडी ने अदालत को बताया था कि देशमुख अपराध की आय के मुख्य लाभार्थी थे और सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल थे। केंद्रीय एजेंसी ने अपने रिमांड नोट में कहा कि एनसीपी नेता इस मामले में महत्वपूर्ण आरोपी के रूप में उभरे हैं।

सचिन वाजे को 13 नवंबर तक पुलिस हिरासत

मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट ने जबरन वसूली के मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को 13 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।



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