पीटीआई, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Fri, 04 Mar 2022 08:03 PM IST

सार

एनआईए प्रवक्ता ने कहा कि जांच में पता चला है कि आरोपपत्रित आरोपियों ने भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भारत-पाक सीमा पार से हथियारों, गोला-बारूद, विस्फोटक और नशीले पदार्थों की अवैध खेप की तस्करी की थी।

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पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हथियारों, विस्फोटक और नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक मामले में प्रतिबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठन ‘इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन’ (आईएसवाईएफ) के प्रमुख समेत पांच खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी के एक प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तान में छिपे मोगा (पंजाब) के आईएसवाईएफ प्रमुख लखबीर सिंह रोडे उर्फ बाबा और उसके चार गिरफ्तार सहयोगियों हरमेश सिंह उर्फ काली निवासी किल्चे गांव (फिरोजपुर), बैंके वाले झुग्गे निवासी दरवेश सिंह उर्फ शिंदा, जालंधर के न्यू हरदयाल नगर के गुरमुख सिंह और गुरु नानकपुरा (फगवाड़ा-कपूरथला) के गगनदीप सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।

एनआईए ने कहा कि मामला शुरू में 25 अगस्त 2021 को फिरोजपुर के ममदोट थाने में दर्ज किया गया था। बाद में छह नवंबर 2021 को एजेंसी ने शस्त्र अधिनियम, नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत फिर से पंजीकृत किया गया था। 

प्रवक्ता ने कहा कि जांच में पता चला है कि आरोपपत्रित आरोपियों ने भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भारत-पाक सीमा पार से हथियारों, गोला-बारूद, विस्फोटक और नशीले पदार्थों की अवैध खेप की तस्करी की थी। एनआईए ने कहा कि यह अवैध खेप रोडे और उसके सहयोगियों ने पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से भेजी थी।

प्रवक्ता ने कहा कि यह खेप सह-आरोपियों ने प्राप्त की थी और भारत में धमाकों की गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश में शामिल अन्य आरोपियों को दी गई थी। सभी आरोपपत्रित आरोपियों के खिलाफ आपत्तिजनक साक्ष्य मिले हैं। एनआईए ने कहा कि अब तक इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि रोडे फरार है। मामले में आगे की जांच जारी है।

विस्तार

पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हथियारों, विस्फोटक और नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक मामले में प्रतिबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठन ‘इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन’ (आईएसवाईएफ) के प्रमुख समेत पांच खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी के एक प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तान में छिपे मोगा (पंजाब) के आईएसवाईएफ प्रमुख लखबीर सिंह रोडे उर्फ बाबा और उसके चार गिरफ्तार सहयोगियों हरमेश सिंह उर्फ काली निवासी किल्चे गांव (फिरोजपुर), बैंके वाले झुग्गे निवासी दरवेश सिंह उर्फ शिंदा, जालंधर के न्यू हरदयाल नगर के गुरमुख सिंह और गुरु नानकपुरा (फगवाड़ा-कपूरथला) के गगनदीप सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।

एनआईए ने कहा कि मामला शुरू में 25 अगस्त 2021 को फिरोजपुर के ममदोट थाने में दर्ज किया गया था। बाद में छह नवंबर 2021 को एजेंसी ने शस्त्र अधिनियम, नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत फिर से पंजीकृत किया गया था। 

प्रवक्ता ने कहा कि जांच में पता चला है कि आरोपपत्रित आरोपियों ने भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भारत-पाक सीमा पार से हथियारों, गोला-बारूद, विस्फोटक और नशीले पदार्थों की अवैध खेप की तस्करी की थी। एनआईए ने कहा कि यह अवैध खेप रोडे और उसके सहयोगियों ने पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से भेजी थी।

प्रवक्ता ने कहा कि यह खेप सह-आरोपियों ने प्राप्त की थी और भारत में धमाकों की गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश में शामिल अन्य आरोपियों को दी गई थी। सभी आरोपपत्रित आरोपियों के खिलाफ आपत्तिजनक साक्ष्य मिले हैं। एनआईए ने कहा कि अब तक इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि रोडे फरार है। मामले में आगे की जांच जारी है।



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