Rahul Gandhi Defamation Case: गुजरात (Gujarat) के सूरत सेशंस कोर्ट ने मानहानि केस (Defamation Case) में अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ याचिका दायर करने पर कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को जमानत दे दी है, पर इसके साथ ही अदालत ने कुछ शर्तें रख दी हैं. सुनवाई के दौरान जरूरत पड़ने पर राहुल गांधी मौजूद रहेंगे. इसके अलावा जमानत का नाजायज फायदा नहीं उठाएंगे. वे इस तरह का दूसरा अपराध नहीं करेंगे. बता दें कि राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर उनकी साल 2019 की टिप्पणी पर निचली अदालत ने 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी. सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता को अयोग्य घोषित कर दिया गया. इसके बाद राहुल गांधी एजिशनल सेशंस जज आरपी मोगेरा की कोर्ट में पेश हुए. वहां से राहुल गांधी को 15 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत मिल गई.