kerala high court
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केरल की एक अदालत ने सोमवार को एक व्यक्ति को दो साल पहले अपनी नाबालिग चचेरी बहन के साथ बार-बार दुष्कर्म करने और उसे गर्भवती करने के जुर्म में कुल 135 साल कैद की सजा सुनाई।
सरकारी वकील रघु के ने कहा कि हरिपद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश साजी कुमार ने 24 वर्षीय व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, IPC, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत अलग-अलग कुल 135 साल की सजा सुनाई।
अभियोजक ने कहा कि आरोपी को सजा साथ-साथ काटनी होगी और उनमें से अधिकतम 20 साल थी, दोषी को 20 साल जेल की सजा काटनी होगी। अभियोजक ने कहा कि अदालत ने दोषी पर 5.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जो घटना के समय 15 साल की थी।