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धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल और उनकी पत्नी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए कहा कि, केनरा बैंक में 538 करोड़ रुपये की कथित धोखाधडी से जुडे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इनके खिलाफ पर्याप्त सामग्री है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने गोयल के अलावा चार कंपनियों – जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (जेआईएल), जेटएयर प्राइवेट लिमिटेड, जेट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड और जेट एयरवेज एलएलसी, दुबई को मामले में आरोपी के रूप में नामित किया है।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दायर मामलों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने 1 नवंबर को आरोपपत्र पर संज्ञान लिया, जबकि एक विस्तृत आदेश शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया। अदालत ने नरेश गोयल को 9 नवंबर को रहने का भी आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कार्यालय में पूछताछ के लंबे सत्र के बाद 1 सितंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गोयल को गिरफ्तार किया। 74 वर्षीय व्यवसायी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और मध्य मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जेट एयरवेज, नरेश गोयल, उनकी पत्नी अनीता और अब बंद हो चुकी निजी एयरलाइन के कुछ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर से जुड़ा है, जो 538 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के संबंध में है। 








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By attkley

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