Delhi News: दो वोटर आईडी कार्ड के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को समन जारी करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है. दिल्ली हाई कोर्ट ने यह रोक 1 फरवरी 2024 तक लगाई है.
18 नवंबर को जारी हुआ था समन
बता दें तीस हजारी कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को 18 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का समन जारी किया था. सुनीता केजरीवाल ने निचली अदलात के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है.
बीजेपी नेता ने दर्ज कराया मामला
बीजेपी नेता हरीश खुराना ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. बीजेपी नेता हरीश खुराना ने दावा किया था कि केजरीवाल की पत्नी के पास दो वोटर आईडी कार्ड हैं.
हरीश खुराना ने आरोप लगाया था कि सुनीता केजरीवाल के पास गाजियाबाद के साहिबाबाद और चांदनी चौक के सिविल लाइन्स दोनों जगह से वोटर कार्ड हैं.
हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई फरवरी 2024 को होगी.