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– फोटो : फाइल फोटो
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पत्नी की मौत के बाद नाबालिग बेटी से लगातार दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए दो आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने वहशी पिता पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन की तरफ से न्यायालय को बताया गया कि आधारताल थानान्तर्गत निवासी पीड़िता अपने दो भाइयों व पिता के साथ किराये के मकान में रहती थी। पीड़िता की मां की मृत्यु साल 2015 में करंट लगने से हो गई थी। इसके बाद उसका पिता शराब के नशे में उसके साथ दुष्कृत्य करता था। इस संबंध में किसी को बताने पर जान से मार डालने की धमकी देता था।
आरोपी पिता बच्चों के लेकर उनकी नानी के गांव में जाकर किराये के मकान में रहने गया था। इस दौरान भी उसने अपनी बेटी के साथ दुष्कृत्य किया। इसके बाद वह बच्चों के साथ उनकी दादी के घर रहने आ गया। बेटी के साथ दुष्कृत्य करने का उसका क्रम जारी रहा। पिता की हरकतों से परेशान होकर बेटी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्य व गवाहों की आधार पर आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए उक्त सजा से दंडित किया। शासन की तरफ से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृति लता बरकड़े ने पैरवी की।