Arvind Kejriwal Arrest: अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या होगा? यानी सरकार कौन चलाएगा? क्या जेल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल अब भी मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं? कानून के जानकारों के मुताबिक देश में ऐसा कोई कानून नहीं है, जो किसी मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोकता हो.

जेल से सरकार चलाना आसान काम नहीं

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार दोषी ठहराए जाने तक केजरीवाल दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं हैं. कानून के मुताबिक दोषी साबित होने से पहले कोई भी नेता जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक बने रह सकता है. लेकिन जेल से सरकार चलाना आसान काम नहीं है. कई व्यावहारिक समस्याएं आएंगी.

हर बार अदालत से इजाजत लेनी होगी

अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे तो उन्हें जेल में ही कैबिनेट की बैठकें करनी होंगी. फाइलें साइन करनी होंगी. अधिकारियों को ऑर्डर पास करने होंगे. रोजाना शासन-प्रशासन के दर्जनों लोगों से मिलना होगा. जेल नियम के मुताबिक इन कामों के लिए केजरीवाल को हर बार अदालत से इजाजत लेनी होगी. 

दर्जनों परमिशन लेनी होंगी

एक दिन में उन्हें अदालत से दर्जनों परमिशन लेनी होंगी, जो कि स्वभाविक तौर पर असंभव ही है. अगर केजरीवाल को तिहाड़ जेल में रखते हैं तो वहां से सरकार चलाना मुश्किल है. अगर किसी इमारत को स्पेशल जेल घोषित किया जाता है तो सरकार चलाना मुमकिन हो सकता है. जेल अधिनियम कहता है कि किसी भी इमारत को स्पेशल जेल बनाया जा सकता है. यानी घर को भी जेल घोषित किया जा सकता है.

किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है?

लेकिन किसी इमारत या भवन को जेल घोषित करने की शक्ति एडमिनिस्ट्रेटर यानी एलजी के पास है. ऐसी स्थिति में बिना किसी अड़चन के केजरीवाल सरकार चला सकते हैं. आइये आपको बताते हैं जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल के पास क्या विकल्प बचे हैं और उन्हें किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है.

विकल्प-1
पद से इस्तीफा दें, नया CM चुनें

कठिनाई
1- पार्टी में वर्चस्व खत्म होने का डर
2- पार्टी में ‘नेतृत्व’ को लेकर संघर्ष
3- पार्टी के टूटने-बिखरने का खतरा

विकल्प-2
दोष सिद्ध होने तक CM बने रहें

कठिनाई
1- जेल से सरकार चला पाना कठिन
2- बिना CM कैबिनेट बैठक असंभव
3- वर्चुअल बैठक से गोपनीयता भंग

विकल्प-3
दिल्ली में गवर्नर रूल लगाना पड़े

कैसे ?
1- LG अनुच्छेद 239 का इस्तेमाल करें
2- संवैधानिक मशीनरी नाकाम बता दें
3- प्रशासनिक अफ़रातफ़री का हवाला



Source link

By attkley

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *