अपने समर्थकों के साथ मुख्तार और अफजाल अंसारी।
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विधायक निधि और गैंगस्टर एक्ट के कुल तीन मामलों में बीते बुधवार को मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बांंदा जेल से हुई थी। विधायक निधि के मामले में गवाह तकनीकी अन्वेषक वृजेश कुमार राय उपस्थित हुआ। इस दौरान अभियोजन की ओर से मामले से संबंधित मूल कागजात विकास भवन स्थित कार्यालय से तलब करने का अनुरोध किया।
सीजेएम एमपी /एमएलए श्वेता चौधरी ने बयान के लिए 18 अप्रैल की तिथि नियत किया। वहीं प्रभारी विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए अशोक कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के दोनों मामलो में 3 अप्रैल की तिथि नियत किया। एक मामला सरायलखंसी और दो मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है।
पहला मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार विधायक निधि के गबन के मामले में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राम सिंह की तहरीर पर सरायलखंसी थाने मे एफआईआर दर्ज हुई। मामले मे मुख्तार अंसारी, आनंद,बैजनाथ यादव और संजय सागर को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित कर दिया है। इसमें साक्ष्य की कार्यवाही चल रही है।
बुधवार को गवाह तकनीकी अन्वेषक वृजेश कुमार राय उपस्थित हुआ। इस दौरान अभियोजन की ओर से प्रार्थना पत्र देकर विकास भवन स्थित कार्यालय से मामले से संबंधित मूल पत्रावली तलब करने का अनुरोध किया। सीजेएम ने मामले में बयान के लिए 18 अप्रैल की तिथि नियत किया।
दूसरा मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार राम सिंह मौर्य और सिपाही सतीश की हत्या के मामले को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी व अन्य के विरुद्ध तत्कालीन थानाध्यक्ष संदीप सिंह की तहरीर पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुआ था। मामला विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए की कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। जिसमें अभियोजन की ओर से साक्ष्य की कार्रवाई पूरी हो गई है।
बुधवार को मामले में आरोपियों का बयान दर्ज होना था। लेकिन विशेष न्यायाधीश के अवकाश पर होने के चलते बयान अंकित नहीं हो सका। प्रभारी विशेष न्यायाधीश ने मामले में आरोपियों के बयान के लिए 3 अप्रैल की तिथि नियत किया। दूसरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार असलहा मामले में दर्ज एफआईआर को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी व अन्य के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई। मामला विशेष न्यायाधीश एमपी /एमएलए कोर्ट के न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। मामले में कोई गवाह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। प्रभारी एडीजे ने मामले में साक्ष्य के लिए 3 अप्रैल की तिथि नियत किया।