Arvind Kejriwal Bail Judgement Live: दिल्ली शराब घोटाला मामले (Delhi Liquor scam) में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत (Arvind Kejriwal Interim Bail) मिलेगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार यानी कि आज फैसला सुना सकता है. दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी (ED) के वकील कुछ खास दलीलों के साथ उन्हें जमानत दिए जाने का लगातर विरोध कर रहे हैं. क्या चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल को  अंतरिम  ज़मानत दी जा सकती है या नहीं, कोर्ट ने इस पहलू पर आज ED और केजरीवाल की दलीलें सुन चुका है. 

सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि अगर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत मिलती है, तो वो सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए मिलेंगी. इस दरम्यान वो मुख्यमंत्री होने के नाते अपने  संवैधानिक दायित्व को नहीं निभा पाएंगे. कोर्ट ने साफ किया कि वो नहीं चाहता कि बाहर आने के बाद सरकार के कामकाज में दखल दे.

केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कोर्ट को आश्वस्त किया गया गया कि केजरीवाल फ़ाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे. पर शर्त ये है कि एलजी किसी काम में ये कहकर बाधा न डाले कि अमुक फाइल पर केजरीवाल के दस्तख़त नहीं है.

ये गलत मिसाल बनेगी: ED

सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल को ज़मानत देने का पुरजोर विरोध किया. उन्होंने  कि अगर केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत मिलती है तो ये ग़लत मिसाल बनेगी. ये आम लोगों को हतोत्साहित करने वाला होगा कि सिर्फ रसूख के चलते किसी को चुनाव प्रचार के लिए ही ज़मानत मिल गई. किसी आपराधिक केस में जितने अधिकार किसी आम नागरिक को हासिल है, उतने ही किसी राजनेता को.



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By attkley

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