कांग्रेस नेता राहुल गांधी।
– फोटो : ANI/AICC

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गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बयान दर्ज करने के लिए तलब किया है। बुधवार को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले में पक्षकार बनने के लिए दी गई अर्जी खारिज कर दी है। मामले में अगली सुनवाई दो जुलाई को होगी।

जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था। आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बंगलुरू में गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

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27 नवबंर 2023 को कोर्ट ने राहुल गांधी को विचारण के लिए तलब किया था। बीते 20 फरवरी को राहुल गांधी ने कोर्ट में हाजिर होकर अपनी जमानत कराई थी। उसके बाद से उनके बयान दर्ज होने की कार्रवाई में मामला लंबित है। सात जून को कोतवाली नगर के घरहा कला डिहवा निवासी राम प्रताप ने कोर्ट में अर्जी देकर पक्षकार बनाए जाने की मांग की थी।

इसका परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने विरोध किया। कहा कि,राहुल गांधी के अनुचित प्रभाव में मामले को विलंबित करने के लिए अर्जी दी गई है। बुधवार को कोर्ट ने सुनवाई के बाद अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने राहुल गांधी को बयान दर्ज करने के लिए तलब करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए दो जुलाई की तिथि नियत कर दी है।



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By attkley

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