Delhi News: दिल्ली में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों के तहत एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ दर्ज पहली प्राथमिकी मंगलवार को रद्द कर दी गई, क्योंकि पुलिस ने अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी. पंकज के खिलाफ सोमवार को मध्य दिल्ली के कमला मार्केट क्षेत्र में सार्वजनिक मार्ग में बाधा डालने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था. 

धारा 285 के तहत दर्ज हुआ था केस

सोमवार से ही बीएनएस और दो अन्य नए आपराधिक कानून लागू हुए. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने सोमवार को यह प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन मंगलवार को तीस हजारी अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दायर करने के बाद इसे औपचारिक रूप से रद्द कर दिया गया. पंकज पर बीएनएस की धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया गया था. 

दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास का मामला

आरोप है कि उसने नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक फुटओवर ब्रिज के नीचे ठेले पर पानी की बोतलें, बीड़ी और सिगरेट बेचने के लिए सार्वजनिक मार्ग में रूकावट डाली. यह प्राथमिकी रविवार-सोमवार की दरमियानी रात 1.57 बजे दर्ज की गई. मिथुन कुमार ने कहा कि वह बहुत खुश हैं कि उनके भाई के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी गई है. मिथुन ने कहा, “हमें राहत मिली है, लेकिन अब भी इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि हम इस क्षेत्र में अपना काम कर पाएंगे या नहीं.” 

अमित शाह ने भी किया जिक्र

वह अपने भाई के साथ मिलकर ठेले पर सामान बेचने का काम करते हैं. गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता में कहा था कि दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ दर्ज मामले को “रद्द” कर दिया है. उन्होंने कहा, “समीक्षा के प्रावधानों का उपयोग करके पुलिस ने इस मामले को रद्द कर दिया है.”

(एजेंसी इनपुट के साथ)



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By attkley

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