दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि बच्चों को मां का सरनेम यूज करने की पूरी छूट है. बच्चों के पिता को इस पर ऐतराज जताने को कोई हक नहीं है. ये पूरी तरह से बच्चे की मर्जी पर निर्भर करता है.
प्रतीकात्मक तस्वीर।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि बच्चों को मां का सरनेम यूज करने की पूरी छूट है. बच्चों के पिता को इस पर ऐतराज जताने को कोई हक नहीं है. ये पूरी तरह से बच्चे की मर्जी पर निर्भर करता है.
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